बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ केस दर्ज

प्लांट के अंदर डंपर और के्रन की टक्कर में हुई थी ठेका श्रमिक की मौत

बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ केस दर्ज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के आरईडी विभाग के अंदर विगत 7 मार्च को हुए हादसे में मकान नं. 114 दुर्गा मंदिर के पास जोन-3, वार्ड-35 खुर्सीपार निवासी ठेका श्रमिक केवल (55 वर्ष) की मौत हो गई थी। इस मामले में भ_ी थाना पुलिस ने बीएसपी के दो अधिकारी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने बताया कि प्लांट के आरईडी विभाग के अंदर एक डंपर और के्रन में टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में चार लोग घायल हुए थे। घायलों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मंगलवार को ठेका श्रमिक केवल (55 वर्ष) की मौत हो गई। इस मामले की जांच में भट्टी पुलिस ने बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज राजेश साहू और सहायक शिफ्ट इंचार्ज अश्वनी कुमार सिंह सहित के्रन चालक महेश देवांगन और डंपर चालक नम्मू निर्मलकर की लापरवाही पाया गया। इसे देखते हुए पुलिस ने इन चारों के खिलाफ धारा धारा 287, 304 ए, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
भट्टी पुलिस ने जांच पाया कि मकान नं. 114 दुर्गा मंदिर के पास जोन 3 वार्ड नं 35 खुर्सीपार निवासी केवल 55 वर्ष बीएसपी प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहा था। घटना के समय ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीए 2979 के चालक नम्मू निर्मलकर ने एसएमएस-3 कनवटर 2 के साईड में डंपर खडा किया था। उसी समय सेमिपोर्टल के्रन 1 का चालक महेश देवांगन के्रन को रिवर्स चालाते हुए डंपर को टक्कर मार दिया। इस दौरान केवल व तीन अन्य लोग वहां खड़े थे। केवल के्रन के हैच होल मे लटक गया और फिर नीचे गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आई। पुलिस ने जांच में पाया कि यदि शिफ्ट इंचार्ज और सहायक शिफ्ट इंचार्ज अपनी ड्यूटी को लेकर एक्टिव होते तो यह दुर्घटना नहीं होती।