गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही पर सुनवाई 26 जून को दुर्ग में
गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही पर सुनवाई 26 जून को दुर्ग में
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के अंतर्गत गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा की जा रही है। जिसमें आगामी सुनवाई 26 जून 2023 को नियत की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कंपनी में निवेश किए गए निवेशकों व हितबद्ध नागरिकों एवं कंपनी के संचालक को उक्त तिथि में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग में अपरान्ह 1ः30 बजे उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा है। नियत समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
ज्ञात हो कि आरोपी कंपनी गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा कंपनी के लोक लुभावने स्कीम दिखाकर अनेक निवेशकों से बहुत राशि जमा कर उक्त जमा राशि को समयावधि में भुगतान न कर धोखाधड़ी किया गया है। आम जनता से निवेश कराई गई राशि को स्वयं का उपयोग करते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई है।