नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
पुरानी भिलाई पुलिस टीम द्वारा चंद घंटो में आरोपी को पकड़ा गया
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
भिलाई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 314/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में तत्काल पुलिस टीम गठीत कर आरोपी एवं अपहृता के पतासाजी के दौरान अपहृत बालिका के मोबाईल नंबर के टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम को जिला राजनांदगांव रवाना किया गया, पतासाजी के दौरान अपहृता के टावर लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था कि अपहृत बालिका को डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से दस्तयाब किया गया। प्रकरण का आरोपी अपहृत बालिका को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर शादी का झांसा देते हुये माता-पिता के वैध संरक्षण से भगा ले जाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी अफजल खान पिता नजीर खान उम्र 23 साल सा. चरोदा थाना थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) को आज दिनांक 16.07.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा ज्यूडिशीयल रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई मनीष शर्मा, उप निरीक्षक दुर्गेश वर्मा, प्र.आर. राजेश साहू आर. राजेश चन्द्रौल, शशीकांत यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।