बहू को 15 दिन में घर खाली करने न्यायालय का आदेश
दुर्ग । बहू की प्रताड़ना से तंग आकर ससुर ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन लगाया। जिसमें उन्होंने अपने मकान में साथ रह रही बहू से छुटकारा दिलाए जाने का आग्रह किया था। मामले में न्यायालय ने बहू को ससुर का मकान छोड़ने आदेशित किया है।
अधिवक्ता ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि वार्ड क्रमांक -12 मोहन नगर निवासी आवेदक बाबूलाल यादव (72 वर्ष) बुजुर्ग नागरिक है। जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से भूमि क्रय कर उस पर ऋण लेकर मकान बनाया था। उनकी बहू उनको उनके ही निवास से निकालने के लिए क्रूरता करती थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा, विवाद, मारपीट, गाली-गलौज से आवेदक त्रस्त हो गया था। आवेदक ने इसकी शिकायत थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक दुर्ग तक की, लेकिन आवेदक को पुलिस से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। आवेदक ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश जोशी के मार्फत एक पंजीकृत नोटिस भी जारी किया। इसका जवाब देते हुए अनावेदिका (बहू) द्वारा उक्त मकान संपत्ति पर अपना हक जताते हुए बाहर निकलने से मना कर दिया गया। इसके बाद वे आवेदक को आए दिन परेशान करने लगी। पीड़ित वृद्ध द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया। जिसे अनावेदिका बहू द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया। पीड़ित प्रार्थी ने न्यायालय में अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदिका बहू उसकी संपत्ति को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य करने का प्रयास कर रही है वह उसे जान से मरवा देने की धमकी देती है तथा झगड़ा करती है। जिससे उसका जीवन अत्यंत संकटमय हो गया है। इसलिए अपनी संपत्ति से अनावेदिका को पृथक करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मामले में न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया है और बहू को मकान 15 दिन में खाली करने कहा है।