भिलाई की अपहृत बालिका पखांजोर से बरामद, रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भिलाई की अपहृत बालिका पखांजोर से बरामद, रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। निवाई थाना पुलिस ने किडनैप नाबालिग बालिका को कांकेर के पखांजूर से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घर छोड़ने के बहाने नाबालिग से रेप के आरोप में रंजन गुप्ता पिता रमाकांत गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी रूअबांधा बस्ती भिलाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 भादवि, 4 पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए judicial रिमांड में भेज दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार 20.05.2023 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की इसकी नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष 04 माह दिनांक 19.05.2023 को रात्रि करीब 08.30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है जिसकी अपहरण की आशंका है। नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर  निखिल रखेचा (भा.पु.से) के मार्गदर्शन में अपहृत बालिका की पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपहृत बालिका को पखांजूर जिला कांकेर से बरामद कर वापस लाया गया। पीडिता का कथन लेने पर उसने बताया कि दिनांक 20.05.2023 को आरोपी रंजन गुप्ता पिता रमाकांत गुप्ता उम्र 30 वर्ष रूआबांधा बस्ती गांधी चौक थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा राजनांदगांव से वापस आते समय बस में अकेली पाकर पीडिता को उसके घर छोडने के बहाने अपने तालपुरी पारिजात कालोनी स्थित सूने फ्लैट में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में धारा 376, 506 भादवि, 4 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी रंजन गुप्ता की पतासाजी कर चंद घण्टो में पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया ।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी नेवई उनि डी आर नारंगे, प्रआर सूरज पाण्डेय, आरक्षक अजित यादव, रवि बिसाई, संजय निर्मलकर, चितरंजन देवांगन, विकास शर्मा, प्यारे लाल साहू एवं महिला आरक्षक भगवती ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।