रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नगर निगम भिलाई ने थमाया नोटिस

रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग तत्काल बंद करने जारी हुआ नोटिस

रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नगर निगम भिलाई ने थमाया नोटिस

भिलाई। छात्रावास में उल्टी, दस्त की घटना घटित होने के बाद रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी को भिलाई निगम ने नोटिस जारी किया है। रस्तोगी एजुकेशन सोसायटी को निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवासीय प्रयोजन के लिए भवन की अनुमति प्राप्त की गई थी। लेकिन निर्मित भवन का उपयोग अवैध रूप से रस्तोगी कॉलेज आफ नर्सिंग नामक शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए किया जा रहा है। जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293, 294 व 301 का उल्लंघन है। वहीं स्मृतिनगर थाना पुलिस ने इस मामले में हॉस्टल प्रबंधन दोषी पाए जाने पर पुलिस द्वारा धारा 269, 270, 337, 304 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

आयुक्त ने जारी नोटिस में ने कहा है कि निर्मित भवन का शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग तत्काल बंद कर पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा में स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भवन अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें। इधर रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को दूसरा पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें हॉस्टल प्रबंधन द्वारा छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय एवं छात्रावास भवन परिसर की साफ सफाई, फायर सेफ्टी पंजीयन एवं उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जांच में जल शुद्धीकरण यंत्र क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में पाया गया था। इन सब के संबंध में भी जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त रमेश मिश्रा एवं विजयलक्ष्मी को भी नोटिस जारी करते हुए आवासीय प्रयोजन हेतु लिए गए भवन अनुज्ञा पर छात्रावास संचालित करने को लेकर छात्रावास को तत्काल बंद कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। वहीं निगम ने हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी को भी नोटिस जारी किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि लगभग 39 विद्यार्थी जो की उल्टी दस्त की शिकायत के कारण क्रमबद्ध तरीके से हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार तीन दिवस तक उपचार करा रहे थे इसकी सूचना नगर पालिक निगम भिलाई या जिला प्रशासन को सही समय पर नहीं दी गई। जोकि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन है। सही समय पर घटनाक्रम से अवगत नहीं कराया गया। इस गैर जिम्मेदारी व लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निगम ने कहा है। उल्लेखनीय है कि घटना की जानकारी मिलते ही महापौर नीरज पाल छात्राओं से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने इस दौरान मामले की जांच करने एवं मामले में उचित करवाई करने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से चर्चा की थी। इसी तारतम्य में निगमायुक्त लोकेश चंद्राकर ने तत्परता दिखाते हुए रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी कर उचित जवाब मांगा है।

कलेक्टर के निर्देश पर CMHO डॉ. जेपी मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और PHE की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इसके बाद CMHO डॉ. मेश्राम ने रिपोर्ट में लिखा है की हॉस्टल में रह रही नर्सिंग छात्राएं गंदा पानी पीने से बीमार हुई हैं। संयुक्त टीम के अधिकारियों ने टेस्ट के लिए वहां के पानी का सैंपल भी लिया है। जांच रिपोर्ट में हॉस्टल की अव्यवस्था को भी बताया गया है। इसके बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एसपी दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव को मामले में एफआईआर करने के कहा। कलेक्टर ने तुरंत सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की। इस टीम में उनके साथ डॉ. सीबीएस बंजारे, एमडी मेडिसिन डॉ. मनोज दानी, जिला एपिडेमोलॉजिस्ट रितिका सोनवानी व शहरी कार्यक्रम प्रबंधक तुषार वर्मा आदि मौजूद रहे। इसेक साथ ही नगर निगम व पीएचई विभाग के अधिकारी भी जांच टीम में मौजूद रहे। टीम ने रस्तोगी कॉलेज व हॉस्टल की जांच की।