सड़क बाधित कर वाहन को कई दिनो से खड़ा रखने वाले कबाड़ी संचालक पर निगम ने लगाया 8000 रुपए जुर्माना

भिलाई शहर के सार्वजनिक स्थानों से निगम हटा रहा है अवैध पोस्टर एवं प्रचार सामग्री

सड़क बाधित कर वाहन को कई दिनो से खड़ा रखने वाले कबाड़ी संचालक पर निगम ने लगाया 8000 रुपए जुर्माना

भिलाई नगर/ शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की दिशा में भिलाई निगम सतत कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में अवैध पोस्टर एवं पॉम्प्लेट, होर्डिंग जैसे प्रचार सामग्री हटाए जा रहे हैं, इस पर भिलाई निगम प्रतिदिन कार्रवाई कर रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध पोस्टर एवं प्रचार सामग्रियों को आज भी दिन भर हटाने का काम किया गया। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अवैध प्रचार सामग्री एवं बेतरतीब पोस्टर को शासकीय संपत्ति के स्थानों से हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निगम आयुक्त के आदेश के परिपालन में निगम का अमला सड़क किनारे से तथा विद्युत पोल में लगे अवैध प्रचार सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ ही डिवाइडर के ऊपर लगे हुए अवैध प्रचार सामग्रियों को भी हटाया गया, मुख्य सड़कों के किनारे से कई सारे प्रचार सामग्री हटाए गए। कई पोस्टर एवं प्रचार, सामग्री काफी दिनों से पोल पर लगे हुए थे, कई प्रचार सामग्री तो सड़क के लिए बाधक बन रहे थे, इन सभी पोस्टर, होर्डिंग को निकाला जा रहा है।

शहर की सुंदरता को खराब करने वाले पोस्टर जो कि बिना अनुमति के सरकारी संपत्तियों में लगाए गए थे उन्हें हटाने सभी जोन में करवाई हुई। मुख्य सड़कों के डिवाइडर के ऊपर लगे पोल में अवैध पोस्टर को निकालने ट्रैक्टर एवं जेसीबी की भी सहायता ली गई। जो पोस्टर आसानी से निकाले जा सकते थे उन्हें मानव संसाधन से निकाला गया तथा जिन्हें निकालने में कठिनाइयां हुई उनके लिए उचित वाहनों का उपयोग किया गया। शहर के प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति के सरकारी संपत्तियों में प्रचार सामग्री लगाने वालों को नोटिस भी जारी किया जा सकता है, वही जुर्माना भी वसूली हो सकती है। अवैध होर्डिंग, पोस्टर, प्रचार सामग्री के विरुद्ध निगम ने सख्त कार्रवाई का रवैया अपनाया है, आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इधर वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में कबाड़ी वालों के द्वारा दो स्थानों पर सड़क बाधित करते हुए वाहन खड़ी कर दी गई थी, दोनों ही कबाड़ी वालों से क्रमशः 3000 एवं 5000 रुपए कुल 8000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।