मेडिकल स्टोर्स पर छापा: बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री उजागर, दो दुकानों को नोटिस

मेडिकल स्टोर्स पर छापा: बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री उजागर, दो दुकानों को नोटिस

रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खरसिया क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स की संयुक्त औचक जांच की गई। टीम को कई दुकानों पर बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री के गंभीर तथ्य मिले। यह कार्रवाई खाद्य और औषधि प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने उस शिकायत के आधार पर की, जिसमें कुछ दुकानों पर प्रतिबंधित दवाओं के खुलेआम विक्रय की बात सामने आई थी।

कलेक्टर ने हाल ही में समय सीमा बैठक में साफ निर्देश दिए थे कि जिले के शहर, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में चल रहे मेडिकल स्टोर्स की सख्ती से जांच हो और प्रतिबंधित व नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगे। जिले के प्रभारी सचिव ने भी समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर कार्रवाई के लिए कहा था।

जांच टीम ने राजेश मेडिकल (टीआईटी कॉलोनी), आशोक मेडिकल (अमरनाथ चौक), दीपक मेडिकल स्टोर (रेलवे स्टेशन रोड) और भागवत मेडिकल स्टोर (रेलवे स्टेशन रोड) का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में राजेश मेडिकल पर कोरेक्स और कोफ-विक्स बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचते पाया गया। इस पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भागवत मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं के विक्रय से जुड़े रिकॉर्ड और डॉक्टर की पर्ची मौके पर उपलब्ध नहीं मिली। रिकॉर्ड में गंभीर कमी मिलने पर यहां भी नोटिस जारी किया गया है।

टीम ने सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी नशीली दवा को बिना वैध पर्ची के न बेचें और सभी रिकॉर्ड सही तरीके से संधारित करें। सिरिंज जैसी वस्तुओं की बिक्री भी बिल सहित करना अनिवार्य बताया गया।

इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अमित राजोरिया, विजय कुशवाहा, साविता रानी, प्रवीण तिवारी, एसडीएम खरसिया और एसडीओपी प्रमात पटेल मौजूद रहे।