40 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा, मृतक की 4.5 एकड़ जमीन बेचने रचे थे फर्जी दस्तावेज
मगरलोड पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो को किया गिरफ्तार, फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, चेक, रबर सील और 5,200 रुपए नकद बरामद

धमतरी। मृतक के नाम दर्ज करीब 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपना बताकर बेचने की कोशिश कर करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले का मगरलोड पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपराधिक षडयंत्र को अंजाम देने के आरोप में मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक, रबर सील, लिखावट संबंधी डायरी और 5,200 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
जमीन बेचने के नाम पर लिए 40 लाख
पुलिस के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी सचिन बगानी ने थाना मगरलोड में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ठाकुर राम साहू ने ग्राम सांगा में मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम दर्ज करीब 4.5 एकड़ कृषि भूमि को अपनी जमीन बताते हुए उसे बेचने का सौदा किया। इसके एवज में प्रार्थी से अलग-अलग माध्यमों से नगद और चेक के जरिए करीब 40 लाख रुपए ले लिए गए। शिकायत के आधार पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 77/2026 के तहत धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मृतक के नाम तैयार किए फर्जी दस्तावेज
विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक विष्णु प्रसाद साहू के नाम से डीसीबी बैंक शाखा करी नयापारा में तैयार किए गए ग्राहक आवेदन फार्म, संलग्न दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट की जांच की। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से मृतक के नाम पर फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक संबंधी दस्तावेज तैयार किए थे। इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने कृषि भूमि पर अपना अधिकार दर्शाया और उसे बेचने का प्रयास किया। पुलिस जांच में ठाकुर राम साहू द्वारा अपने सहयोगी जितेन्द्र साहू के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने की जानकारी सामने आई।
आरोपियों की निशानदेही पर सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में फर्जी दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की। बरामद सामग्री में फर्जी ऋण पुस्तिका, फर्जी आधार कार्ड, एक एटीएम कार्ड, तीन चेक, दो रबर सील, लिखावट संबंधी डायरी और 5,200 रुपए नकद शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी ठाकुर राम साहू के लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने भी विधिवत प्राप्त किए हैं। इन्हें आवश्यक परीक्षण और मिलान के लिए क्यूडी शाखा भेजा जाएगा।
दोनों आरोपी जेल भेजे गए
- पुलिस ने मामले में ठाकुर राम साहू, पिता स्व. रामदीन साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम सांगा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी और जितेन्द्र साहू, पिता श्रीराम साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम पोखरा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद को गिरफ्तार किया।
- दोनों आरोपियों को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया। विधिसम्मत कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
आपराधिक षडयंत्र की धारा भी जोड़ी
पुलिस जांच में आरोपियों द्वारा आपराधिक षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग करते हुए धोखाधड़ी किए जाने के साक्ष्य मिलने पर प्रकरण में धारा 61(2) बीएनएस भी जोड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में मगरलोड पुलिस की इस कार्रवाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
