लिफ्ट से गिरकर गई थी युवक की जान, चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

सुपेला थाना पुलिस की कार्रवाई

लिफ्ट से गिरकर गई थी युवक की जान, चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

भिलाई। लिफ्ट से गिरकर युवक की मौत के मामले में सुपेला थाना पुलिस ने जीई रोड स्थित चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पीएम रिपोर्ट और सभी तथ्यों की जांच के बाद यह बात सामने आई है कि चौहान स्टेट के संचालक की लापरवाही व लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण ही डुंडेरा के युवक की मौत हो गई। इस  पुलिस ने धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। 

जानकारी के अनुसार विगत 29 अप्रैल को चौहान स्टेट के तीसरे माले पर लिफ्ट के होल में गिरने से बजरंग चौक ग्राम डंडेरा थाना उतई निवासी राजा बांधे पिता फगुवा राम बांधे (29 साल) मौत हो गई थी। राजा बांधे चौहान स्टेट में किसी काम से आया था। तीसरे माले से वह लिफ्ट से नीचे आने के लिए पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला था। उसने लिफ्ट में प्रवेश किया तो सीधे नीचे गिर गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला था लेकिन लिफ्ट नीचे थी। इसका उसे अंदाजा नहीं था। इस मामले में पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरु की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था और तीसरे माले पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया। इसके कारण राजा बांधे ने लिफ्ट के अंदर जाने के लिए जैसे ही पैर रखा वह सीधा लिफ्ट के चेंबर में गिरन गया। उसके दोनो जांघो के बीच गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। चौहान स्टेट के संचालक द्वारा लापरवाही पूर्वक असुरक्षित छोड़ दिया गया जो धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराधिक कृत्य है। इसे देखते हुए पुलिस ने चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।