दहेज में कार नहीं मिली तो पत्नी पर सितम, फांसी के फंदे पर झूल गई नवविवाहिता, पति पर दहेज मृत्यु का केस
उमरपोटी में फांसी लगाकर आत्महत्या मामले की मर्ग जांच में सामने आया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पति गिरफ्तार

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि पति दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद करता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था।
पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने के बाद उतई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में दहेज को लेकर प्रताड़ना के तथ्य सामने आने की बात पुलिस ने कही है। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ करीब एक वर्ष पहले हुआ था। वहीं 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी पति द्वारा पत्नी के मायके से दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर बार-बार विवाद किया जाता था। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप है। घटना से एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने और आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी जांच में सामने आई। मर्ग जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है।
