भिलाई में CISF के दो महिला कांस्टेबल गंभीर, कार से ठोकर मारने भागने वाला आरोपी फरीद नगर में पकड़ा गया
भट्टी थाना पुलिस ने कार को किया जब्त
भिलाई। CISF के दो महिला कांस्टेबल को कार से ठोकर मार गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को भट्टी थाना पुलिस ने फरीद नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी कार चालक एक्सिडेंट के बाद फरार हो गया था। आहत युवतियां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई BSP में पदस्थ है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
भट्टी थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि 9 मई के रात्रि 07:50 बजे करीबन सीआईएसएफ पुलिस कर्मी भाग्य कलीता वाहन स्कूटी क्रंमाक एएस 13 एम 7004 को चलाते वाहन में अपनी सहकर्मी कसक जायसवाल को बैठाकर अपने वाहन को नियंत्रित धीमी गति से अपनी स्कूटी को चलाकर सेक्टर 03 से सेक्टर 01 की ओर रोड क्रास कर रही थी। उसी समय वाहन स्कोडा कार क्रंमाक CG 04 LG 7890 के चालक द्वारा यह जानते हुए कि आगे क्रासिंग प्वाईंट है, उक्त क्रासिंग प्वाईंट पर आम लोग वाहन सहित एवं पैदल रोड क्रास करते है एवं रात्रि व शाम के समय वहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर अत्याधिक स्पीड से लहराते हुए वाहन चलाने से निश्चित ही दुर्घटना हो जायेगी जिसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है।
बावजूद इसके स्कोडा कार चालक द्वारा जानबूझकर तेजी से लहराते हुए वाहन चलाकर एसबीआई बैंक क्रासिंग, सेन्ट्रल एवेन्यू रोड पर स्कूटी सवार दोनो युवतियों को अपनी कार से जानबूझकर जोरदार ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाहन कार स्कोडा का चालक अपनी गाड़ी से निकलकर घायल युवतियों को बचाने या उनकी सहायता करने, अस्पताल भेजने की बजाय उनको घायल अवस्था में आहत युवतियों व अपनी वाहन को मौके पर छोड़कर सेक्टर 01 भिलाई की ओर भाग गया। वाहन स्कोडा चालक द्वारा कारित घटना से आहत युवती का स्कूटी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई एवं रास्ते से गुजर रही एक अन्य डस्टर कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वर्तमान में आहत युवतियों को गंभीर चोट आने से सेक्टर 09 बीएसपी अस्पताल आईसीयू में उपचार जारी है, जिनकी हालात स्थिर बनी हुयी है।
प्रकरण में प्रार्थी निरीक्षक सीआईएसएफ उदयवीर सिंह की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटना स्थल निरीक्षण, घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षियों, एवं घायल युवतियों के अस्पताली दस्तावेजों के आधार पर 0वाहन स्कोडा कार क्रंमाक CG 04 LG 7890 के चालक के विरूद्ध धारा 308 भादवि का अपराध घटित होना सिद्ध पाया गया। आरोपी वाहन चालक का पता तलाश कर वाहन कार स्कोडा, वाहन के चाबी, ड्रायविंग लायसेंस को जब्त किया गया। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया गया है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक विपिन रंगारी, सउनि भारत चौधरी, आरक्षक हिरेश साहू, विश्वजीत सिंह, अमित सिंह, डेकेश बंछौर, जी. जगमोहन, कौशल सिन्हा की उल्लेखनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी-
मोहम्मद शोएब आजम पिता मोहम्मद आजम उम्र 25 वर्ष, पता मकान नं. 146, नूरी मस्जिद के पास, फरीद नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.)