जरूरी सूचना: लगातार 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें
दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 7 मई को होने वाले मतदान के अवसर पर 5 मई की संध्या 6 बजे से 7 मई सम्पूर्ण दिवस को देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लिए ’’शुष्क अवधि / शुष्क दिवस’’ घोषित की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग- कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 3 (क, ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 7, 8, 9, 9 (क), सी.एस.1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख), भांग एवं भांग घोटा की समस्त दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेंगे। साथ ही उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।