कैफे में हुक्का-शराब पिलाते 2 कर्मचारी गिरफ्तार, 2 संचालक फरार
रायपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को हुक्का बार की निरंतर चेकिंग करने, हुक्का बार को पुनः संचालित ना हो पाने सहित चोरी छिपे हुक्का पिलाने एवं ढ़ाबा, होटल तथा रेस्टोरेंट में भी अवैध रूप से शराब बिक्री करने व बैठाकर शराब पिलाने वालों के संबंध में कार्यवाही कर अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23.07.2022 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना माना कैम्प क्षेत्रांतर्गत धरमपुरा स्थित महफिल रेस्टोरेंट में अवैध रूप से लोगों को शराब व हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों व शराब की बिक्री की जा रहीं है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट गिरीश तिवारी तथा थाना प्रभारी माना कैम्प अलेक्जेण्डर किरो को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना माना कैम्प की संयुक्त टीम द्वारा उक्त रेस्टोरेंट में जाकर रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान रेस्टोरेंट में 2 व्यक्तियों द्वारा लोगों को अवैध रूप से हुक्का एवं शराब पिलाना पाया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा रेस्टोरेंट में तलाशी के दौरान शराब एवं हुक्का से संबंधित सामग्रियां भी रखा होना पाया गया। जिस पर दोनों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना रेखराज साहू एवं संजय साहू होना तथा महफिल रेस्टोरेंट में कार्य करना बताया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 बाॅटल अंग्रेजी शराब, 7 बाॅटल बीयर, हुक्का पार्ट 03 नग, 03 नग पाईप, 07 पैकेट हुक्का फ्लेवट एवं 01 नग हीटर तथा शराब बिक्री का नगदी रकम 1,000/- जुमला कीमती लगभग 10,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना माना कैम्प में अपराध क्रमांक 197/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। महफिल रेस्टोरेंट का संचालक निखिल रघुवंशी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। इसी प्रकार टीम के सदस्यों द्वारा थाना माना कैम्प क्षेत्रांतर्गत टेमरी स्थित कैफे टीटू रेस्टोरेंट में भी रेड कार्यवाही कर रेस्टोरंेट में अवैध रूप से हुक्का एवं शराब पिलाते आरोपी केलेन्द्र यादव एवं सौरभ गुरूवेकर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 बाॅटल अंग्रेजी शराब, 6 बाॅटल बीयर, हुक्का पार्ट 2 नग, 3 नग पाईप, 6 पैकेट हुक्का फ्लेवट एवं 1 नग हीटर तथा शराब बिक्री का नगदी रकम 1,000/- जुमला कीमती लगभग 9,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना माना कैम्प में अपराध क्रमांक 198/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। कैफे टीटू रेस्टोरेंट का संचालक अभिषेक मोटवानी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। रायपुर पुलिस द्वारा ढ़ाबा, होटल, रेस्टोरेंट एवं हुक्का कैफे की लगातार चेकिंग की जा रहीं है, जो भी ढ़ाबा, होटल एवं रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब बिक्री की जाएगी, लोगों को बैठाकर शराब पिलाया जाएगा तथा हुक्का कैफे में चोरी छिपे हुक्का पिलाया जाएगा उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
01. रेखराज साहू पिता शंकर साहू उम्र 31 साल निवासी तर्री थाना गोबरानवापारा रायपुर हाल पता - महफिल रेस्टारेंट माना कैम्प रायपुर। 02.संजय साहू पिता डोमन साहू उम्र 21 साल निवासी गेतरा थाना गिधपुरी बलौदा बाजार हाल पता - महफिल रेस्टारेंट माना कैम्प रायपुर।
फरार आरोपी संचालक - निखिल रघुवंशी पिता इन्द्र लाल रघुवंशी उम्र 27 साल निवासी महावीर नगर बसंत विहार कालोनी थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर गिरफ्तार आरोपी अपराध क्रमांक 198/22 01. केलेन्द्र यादव पिता कमल यादव उम्र 24 साल निवासी कैफे टीटू रेस्टोरेंट टेमरी थाना माना कैम्प रायपुर। 02. सौरभ गुरूवेकर पिता गुलाब गुरूवेकर उम्र 20 साल निवासी कैफे टीटू रेस्टोरेंट टेमरी थाना माना कैम्प रायपुर।
फरार आरोपी संचालक - अभिषेक मोटवानी पिता विजय मोटवानी उम्र 23 साल निवासी गांधी नगर कालीबाड़ी थाना कोतवाली रायपुर।