लापरवाही से हुई थी बच्चे की मौत, भिलाईतीन के सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द
भिलाई। लापरवाही से हुई 10 माह के बच्चे की मौत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई-3 स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक (बच्चों का अस्पताल) में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मृत्यु होना पाया गया है, जो कि छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है। 11 दिसंबर को नोटिस जारी होने के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत संस्था को छ.ग. राज्य उपचायर्गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रदत्त लायसेंस क्रमांक (दुर्ग 0417/एचओएस) को निरस्त किया गया है। बच्चे के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई।
4 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ हुआ था अपराध दर्ज
10 माह के बालक शिवांश की मौत के बाद उसके दादा महेश कुमार वर्मा की शिकायत पर भिलाई-3 थाने में 4 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ अपराध दर्ज की गई थी। ज्ञात हो कि शिवांस को सर्दी खासी होने पर 27 अक्टूबर 2022 को सिद्धी विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे को आईसीयू में सिफ्ट किया गया था। दूसरे दिन एक्स-रे के बाद डॉक्टर द्वारा बताया गया था कि बच्चे के फेफड़े में कफ भरा है। उपचार के बाद बच्चे की तबीयन में सुधार हो रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर को डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद शिवांस की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के जांच उपरांत सिद्धी विनायक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. संमीत राज प्रसाद, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. दुर्गा सोनी, डॉ. हरिराम यदु, डॉ. गिरीश साहू सहित पैरामेडिकल स्टाफ कुमारी विभाग साहू, श्रीमती आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव के खिलाफ अपराध सिद्ध होने पर धारा 304 ए के तहत भिलाई-3 थाने में मामला दर्ज किया गया था।