अवैध गुटखा फैक्ट्री में पुलिस का छापा, 80 बोरी गुटखा सहित 40 लाख रुपए का माल जब्त, मुर्रा और मिर्च की बोरी रखकर हो रहा था सप्लाई, 12 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

अवैध गुटखा फैक्ट्री में पुलिस का छापा, 80 बोरी गुटखा सहित 40 लाख रुपए का माल जब्त, मुर्रा और मिर्च की बोरी रखकर हो रहा था सप्लाई, 12 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

भिलाई। थाना भिलाई 03 पुलिस ने अवैध गुटखा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए सभी लोग मजदूर बताए जाते हैं जबकि मुख्य आरोपी और सप्लायर फरार है। मिर्ची और मुर्रे के बोर के अंदर अवैध गुतकों का सप्लाई किया जाता था। 80 बोरी गुटखा किमती लगभग 25 लाख रूपये, गुटखा बनाने का मशीन एवं 2 चार पाहिया वाहन किमती लगभग 40 लाख रूपये का समान पुलिस ने जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 02.10.2024 को जरिये मुखबीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि उमदा में अवैध रूप से गुटखा निर्माण कर भण्डारण एवं परिचालन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी पुरानी मिलाई निरीक्षक महेश ध्रुव, थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन चंद्राकर, थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पांडेय,प्र. आर. 1471 रविन्द्र भारतीय, आर. चन्द्रभान जामुल, रत्नेश शुक्ला थाना जामुल, 780 महेश बंछोर के साथ गवाहों को लेकर मौके पर रेड कार्रवाई कर कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा निर्माण, भंडारण, एवं मार्केट में बेचने के लिए वाहन में लोड कर रहे थे जिन्हे घेराबंदी कर 12 लोगों को दो वाहन सहित पकड़ा गया।

गुटखा बनाये जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगा गया जो किसी प्रकार की वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर 01 चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा एवं 20 बोरी गुटखा अलग से रख हुआ था जिसे लोड करने की तैयारी की जा रही थी जिससे वाहन सहित जप्त किया गया है, आरोपियों द्वारा फिल्मी स्टाईल में वाहन के अंदर गुटखा रख कर उपर से मुर्रा, मिर्च की बोरी रखकर परिवहन का कार्य किया जाता था। आरोपियों से पूछताछ करने पर भजन कैवर्थ, राजेन्द्र पण्डा के द्वारा

देखरेख करना व साजिद खान के निर्देशन पर कंपनी संचालित करना बताया गया है एवं गुटखा सिलिंग करने का मशीन, रैपर, तम्बाखू, सुपारी, कत्था, पाउज को पैक करने की झिल्ली पाकेट जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिवत कार्यवाही की जा रही है।

पकड़े गए नाम आरोपी -

01. शिव कुमार पिता राम लाल उम्र 34 साल निवासी ग्राम भदुन्ना थाना साह जिला कानपुर (उ.प्र.)

02. राकेश केवट पिता गोपी केवट उम्र 18 साल निवासी ग्राम महुआ टोला जिला शहडोल (म.प्र.)

03. टिकेश्वर पटेल पिता हिरामन पटेल उम्म्र 22 साल निवासी ग्राम पनियाजो थाना बोडतालाब जिला राजनांदगांव।

04. राजकुमार पिता सुदामा उम्र 22 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिधी जिला शहडोल (म.प्र.)

05. विपिन केवट पिता भीमसेन केवट उम्र 19 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिधी जिला शहडोल (म.प्र.)।

06. शितल पिता भागवत पटेल उम्र 22 साल निवासी ग्राम मसुल थाना घुमका जिला राजनांदगांव।

07. शुभेलाल बैगा पिता चिन्ता बैगा उम्र 34 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिथी जिला शहडोल (म.प्र.)

08. संदीप कुमार पाल पिता लल्लू पाल उम्र 22 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिधी जिला शहडोल (म.प्र.)

09. लवकेश केवट पिता गोरेलाल केवट उम्र 18 साल निवासी ग्राम महुआ टोला चाना सिथी जिला शहडोल (म.प्र.)

10. पुरन सिंह पिता राम लखन सिंह उम्र 19 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिधी जिला शहडोल (म.प्र.)

11. शिब्बू केवट पिता दर्शन केवट उम्र 18 साल निवासी ग्राम महुआ टोला थाना सिची जिला शहडोल (म.प्र.)

12. मोह. बिसमिल्लाह पिता मोह. सुलेमान उम्र 43 साल निवासी मिलन चौक संतोषी पारा केम्प 02 छावनी।