Breaking News : Lotte Choco Pie का 672 ग्राम पैक असुरक्षित घोषित, बिक्री पर तत्काल रोक
प्रयोगशाला जांच में तय सीमा से अधिक परिरक्षक मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश

दुर्ग, 14 अगस्त। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग ने Lotte Choco Pie, Brand-Lotte के 672 ग्राम पैक को असुरक्षित घोषित करते हुए जिले में इसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। संबंधित उत्पाद का बैच नंबर NM10DC2 है। इसका निर्माण 10 अप्रैल 2026 को हुआ था और एक्सपायरी 9 अप्रैल 2027 है।
अभिहित अधिकारी जितेन्द्र कुमार नेले, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस उत्पाद का विधिक नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित Cali Lab Pvt. Ltd. भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (Preservatives) पाए गए। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz) के प्रावधानों के तहत उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है।
जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त खाद्य उत्पाद के विक्रय और उपभोग से जनस्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुर्ग जिले के अधिकार क्षेत्र में संबंधित बैच के उत्पाद की बिक्री, भंडारण एवं वितरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
बाजार से वापस मंगाने के निर्देश
आदेश में जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच के Lotte Choco Pie की बिक्री, भंडारण और वितरण तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में पूरे लॉट को बाजार से वापस मंगाने यानी रिकॉल की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा गया है।
इसके साथ ही खाद्य व्यवसाय संचालकों को वापस मंगाए गए उत्पाद का नियमानुसार निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा संबंधित खाद्य उत्पाद की बिक्री या वितरण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
