नाबालिक को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी पूर्व में हत्या के प्रकरण में जा चुका है जेल
पुरानी भिलाई पुलिस ने की कार्रवाई
भिलाई। पुरानी भिलाई पुलिस ने नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। आरोपी पूर्व में हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87, 64 (2) (एम) बीएनएस, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी मिलाई में अपराध क्रमांक 345/2024 बारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई के द्वारा पुलिस टीम गठीत कर अपहृत्ता एवं अज्ञात आरोपी का लगातार प्रयास किया जा रहा था जो दिनांक 01.10.2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल अपहृता के साथ उसी के गांव में है।
मौके पर पहुंचकर अपहृता को बरामद कर दस्तयाब किया जाकर पूछताछ करने पर सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल के द्वारा अपहृत बालिका को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर अपने गांव मुंडरई सिवनी मध्यप्रदेश ले गया।
शिव मंदिर में शादी कर गांव से दूसरे दिन नागपुर ले जाकर दिनांक 14.09.2024 से 25.09. 2024 तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल 4 ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश को आज दिनांक 02.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपी - राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल निवासी ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश