ये ही है वो आरोपी जिसने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर दुर्ग में की 41 लाख की ठगी, पुलिस ने दो आरोपियों को गुजरात में दबोचा
प्राप्त रुपए को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दुबई भेजा फिर हवाला में लगाया, 45 लाख का वाहन भी जब्त

दुर्ग। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 41 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। आरोपियों ने ठगी से प्राप्त रुपए को पहले क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दुबई भेजा फिर चंद घंटों में रूपयों को स्थानीय अंगड़िया के माध्यम से हवाला में लगा दिया। आरोपी के कब्जे से रूपये गिनने की मशीन और 45 लाख का इन्डेवर फोर्ड वाहन पुलिस ने जब्त किया है।
शुक्रवार को कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पुलिस अधीक्षक दुर्ग IPS चिराग जैन ने बताया कि प्रार्थिया फरिहा अमीन कुरैशी पिता स्व. मोह. अमीन उम्र 62 साल निवासी एलआईजी 512 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बघेरा दुर्ग थाना कोतवाली दुर्ग ने दिनांक 05.02.2025 को थाना कोतवाली दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 21/01/2025 को प्रार्थिया के मोबाईल पर सुबह 10:35 मिनट पर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का एक विडियो कॉल आया। इसके अनुसार उन्होने सी.बी.आई. पुलिस दिल्ली द्वारा संदीप कुमार के विरूद्ध मनीलॉन्ड्रींग केस ड्रगट्रेफेकिंग आईडेन्टिटी थेफ्ट केश में जांच की जा रही जिसमें उन्हे संदीप कुमार के कब्जे से 180 बैंक खाते प्राप्त हुए है, जिसमें एक खाता प्रार्थिया के नाम का एच.डी.एफ.सी. बैंक दिल्ली का होना बताया। इसमें लगभग 8.7 करोड़ रूपये जमा है और संदीप कुमार ने पुछताछ के दौरान यह बताया कि सभी खाता धारकों ने संदीप कुमार से 10 प्रतिशत लेकर व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपने नाम से उक्त खाते खुलवाये है। इस संबंध में प्रार्थिया द्वारा मना किये जाने पर उक्त पुलिस अधिकारी ने प्रार्थिया का विवरण पुछा और बताया कि सारे विवरण उनके पास पहले से मौजूद है तत्पश्चात् उस पुलिस अधिकारी ने प्रार्थिया को तत्काल दिल्ली आकर बयान देने के लिए कहा अन्यथा तत्काल गिरफ्तार करेंगे बोले।
प्रार्थिया द्वारा असमर्थता बताये जाने पर उस पुलिस अधिकारी ने अन्य पुलिस अधिकारी से बात कर ऑनलाइन बयान देने और इंवेस्टिगेशन कराये जाने का निवेदन करने का कहा था। ऐसा करने पर एक पुलिस अधिकारी ऑनलाईन सुनील कुमार गौतम आई.पी.एस. दिल्ली पुलिस से प्रार्थिया का परिचय कराया गया, जिनके द्वारा इसी दिनांक को प्रार्थिया को पुछताछ कर बयान लिया गया और प्रार्थिया के नाम से जमा और अर्जित चल अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया। पुलिस अधिकारी आई.पी.एस. गौतम ने प्रार्थिया से यह भी कहा की आरोपी संदीप कुमार बहुत ही बड़ा अपराधी है, यह प्रकरण बहुत बड़ा कॉन्फिडेनशियल केस है इसलिये इसकी गोपनीयता बनाये रखना जरूरी है प्रार्थिया अपने भारतीय स्टेट बैंक गंजपारा दुर्ग से अलग-अलग चरणो में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आर.बी.आई. इण्डिया में जमा कराया गया है जो कि लगभग (अक्षरी इकचालीस लाख रूपये) है। दिनांक 04.02.2025 के दोपहर तक उक्त दिल्ली पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं होने पर प्रर्थिया के साथ धोखाधड़ी होने पर अपराध क्रमांक 66/2025, धारा 318 (4), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंद राठौर, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार यादव के नेतृत्व में सायबर सेल भिलाई से जानकारी प्राप्त हुआ, कि प्रार्थिया का रकम 09,50,000 रूपया दिनांक 29.01.2025 को राजकोट नागरिक सहकारी बैंक ब्रांच मोरबी गुजरात जो आस्था लांजिस्थ संस्था के नाम से संचालित है इनके खाता में रकम जाना पाया गया। उक्त खाता का संचालक आरोपी प्रोपाईटर मनीष दोसी राजकोट गुजरात का होना पाया गया है, आरोपी का विडियो फुटेज भी पैसा निकालते समय संबंधित बैंक का सायबर सेल भिलाई को प्राप्त हुआ है। आरोपी मनीष दोसी पिता नरोत्तम भाई उम्र 46 साल निवासी नक्षत्र अपार्टमेन्ट 05 फलोर फ्लैट नं0 504 सनाडा रोड़ मोरबी थाना मेरबी सिटी ए डिविजन जिला मोरबी, गुजरात को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी मनीष दोसी से पूछताछ करने पर अन्य आरोपी असरफ खान निवासी सुरेन्द्रनगर गुजरात के द्वारा कहने पर उक्त रकम को अपने खाता में डलवाना बताया गया है। आरोपी असरफ खान के मोबाईल को चेक करने पर क्रिप्टो करेंसी से संबधित एप दिखने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सायबर ठगी से प्राप्त पैसो को क्रिप्टो करेंसी में लगाकर दुबई भेजना एवं स्थायीय अगड़िया के माध्यम से पैसो को हवाला में उपयोग करना बताये, सायबर ठगी से प्राप्त पैसा चंद घंटों में खातों के माध्यम से स्थानातरण होने के पश्चात् गुजरात के स्थानीय अगड़िया के द्वारा पैसो को अन्य आरोपी को भेज दिया जाता है।
आरोपियों के कब्जे से पैसे गिन्ने की मशीन एवं 01 इन्डेवर फोर्ड वाहन क्रंमाक GJ 13 AR 2422 कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में धारा 317(2), 317(4), 61(2) (ए) बीएनएस, 66 (डी) आई.टी एक्ट जोड़ी गई है है। आरोपीगण के खिलाफ अपराध सबुत पाए जाने से दिनांक 29/03/2025 को एवं 30/03/2025 को गिरफ्तार कर संबंधित माननीय न्यायालय मोरबी एवं माननीय न्यायालय सुरेन्द्रनगर गुजरात से ट्रांजिस्ट रिमांड लेकर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग जिला दुर्ग लाकर माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पूरनदास, आरक्षक सुरेश जायसवाल, एसीसीयू टीम राज कुमार चंद्रा, चित्रसेन साहू की सराहनीय भूमिका रही।
नाम आरोपीगणः 01. मनीष दोसी पिता नरोत्तम भाई उम्र 46 साल निवसाी नक्षत्र अपार्टमेंट, 05 फ्लोर नं. 504, सनाडा रोड मोरबी, थाना मोरबी, सिटी ए डिविजन जिला मोरबी, गुजरात
02. असरफ खान पिता महबूब भाई कोडिया उम्र 45 साल निवासी रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे मंजील पार्क सुरेन्द्र नगर थाना जोरावर नगर, सुरेन्द्र नगर जिला सुरेन्द्र नगर, गुजरात