भिलाई के इस वार्ड में किए गए अवैध कब्जे को हटाने हाईकोर्ट का आदेश जारी
भिलाई। वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 14 चन्द्रनगर में अग्रसेन ITI किए गए अवैध कब्जे को हटाने हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने बताया कि अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा अवैध अतिक्रमण से कॉलोनीवासी लगातार प्रशासन में एवं राज्य सरकार के पास शिक़ायत करने के बावजूद आज तक ऊँची पहुँच होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। शारदा गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अनिमेश वर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय समक्ष समस्त दस्तावेज नक्शा एवं अभ्यावेदन के साथ रिट याचिका प्रस्तुत की थी। इसे उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए 45 दिनों के भीतर जांच कर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। आमजनों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नगर निगम भिलाई को आदेशित किया गया कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिसमें यह भी कहा गया कि अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारणवश शारदा गुप्ता के लगातार प्रस्तुत किए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अग्रसेन आईटीआई कुरूद रोड कोहका भिलाई द्वारा वार्ड नंबर 14 चंद्र नगर में सड़क नंबर 6 पर सरकारी रोड को अवैध रूप से कब्जा कर अपने कब्जे में रखा गया है, यह लगभग 30 बाई 300 फीट है। इसके कारण चंद्रनगर के लोगों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही। अतिक्रमण के कारण दो अंधे मोड़ पर रोज दुर्घटनाएँ हो रही हैं। बड़े वाहन काॅलोनी के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक कार अंदर से घुसती है तो दूसरी कार का निकलना संभव नहीं है। आई टीआई के साथ यहां पर टाइल्स का भी व्यापार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी 16 चक्के की ट्रके रोड पर ही रोज खड़ी हो जाती है जहां निकल पाना मुश्किल हो जाता है। भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने बताया कि लगभग 30 वर्षों से शिकायत करते करते थक गये मगर ऊंची पहुंच के कारण आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थक हारकर इसे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने 45 दिनों के भीतर जांच कर अवैध अतिक्रमण को तोड़कर चंद्र नगर वासियों को राहत प्रदान करने कहा है।