हाईकोर्ट से IPS जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत, उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR निरस्त

कोर्ट ने कहा, परेशान करने के लिए झूठे केस दर्ज कर फंसाया गया

हाईकोर्ट से IPS जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत, उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR निरस्त

रायपुर। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में फंसे IPS जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से परेशान करने के लिए झूठे केस दर्ज कर फंसाया गया है। किसी भी केस में उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है।

छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके बाद जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था।