62 वर्ष पूर्ण करने के बाद शासकीय अधिवक्ता नहीं कर सकेंगे कार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
Suvankar Roy Aug 13, 2025 0 743
Suvankar Roy Aug 18, 2025 0 576
Suvankar Roy Aug 15, 2025 0 539
Suvankar Roy Aug 13, 2025 0 412
Suvankar Roy Aug 15, 2025 0 329
Suvankar Roy Aug 10, 2023 0 2289
Suvankar Roy Jul 25, 2023 0 2504
Suvankar Roy Jun 21, 2023 0 2111
Suvankar Roy Jan 3, 2023 0 1791
Suvankar Roy Dec 26, 2022 0 1184