62 वर्ष पूर्ण करने के बाद शासकीय अधिवक्ता नहीं कर सकेंगे कार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जी पी. AGP, स्पेशल जीपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
Suvankar Roy Nov 20, 2024 0 1536
Suvankar Roy Nov 16, 2024 0 751
Suvankar Roy Nov 16, 2024 0 627
Suvankar Roy Nov 21, 2024 0 557
Suvankar Roy Nov 17, 2024 0 516
Suvankar Roy Jul 25, 2023 0 1193
Suvankar Roy Jun 21, 2023 0 944
Suvankar Roy Jan 3, 2023 0 641
Suvankar Roy Dec 26, 2022 0 891
Suvankar Roy Jun 6, 2024 0 346
भारत सरकार ने इन राज्यों को सावधानी बरतने की दी थी सलाह
Suvankar Roy Nov 18, 2024 0 114
इन वाहनों पर लगी रोक