प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करने वालो एवं कचरा फैलाने पर निगम ने लगाया जुर्माना, 12500 रुपए चालानी कार्रवाई की गई

प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करने वालो एवं कचरा फैलाने पर निगम ने लगाया जुर्माना, 12500 रुपए चालानी कार्रवाई की गई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही अभियान लगातार जारी है। भिलाई के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण कर बाजार क्षेत्रों का जायजा लिया। कई स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विक्रय करते पाए जाने पर तथा कचरा फैलाने वालों पर 12500 रुपए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती भी बनाई गई। कचरा फैलाने वालों को चेतावनी देने के साथ ही उनसे भी जुर्माना लिया गया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक तथा कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसी तारतम्य में बाजार क्षेत्रों में भिलाई निगम इसको लेकर अभियान चला रहा है। इसी के साथ ही लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक तथा कचरा फैलाने वाले एमएम रेस्टोरेंट, लक्ष्मी जनरल स्टोर, श्री शनि कारवाश, अन्नपूर्णा किराना स्टोर व मिस्टर दोसा आदि से जुर्माना वसूला गया। नगर पालिक निगम भिलाई आम नागरिकों से अपील करता है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें।