सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ED की हिरासत में रहने कोर्ट ने दिया आदेश
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय-ED ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसमें सूर्यकांत, IAS समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं उप सचिव सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ED की हिरासत में रहने का आदेश कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के बाद ईडी की टीम सौम्या को कोर्ट से लेकर निकल गई। प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सौम्या को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था।