नवभारत प्रेस के पीछे अवैध शराब बेचते युवक पकड़ा गया
रायुपर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी क्रम में दिनांक 15.08.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत रजबंधा मैदान पास नवभारत प्रेस के पीछे एक व्यक्ति अपने पास थैले में शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मौदहापारा को आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम आसिफ खान निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में आसिफ खान से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 25 पौवा अंग्रेजी शराब, 14 पौवा देशी शराब तथा 02 नग बियर जुमला कीमती लगभग 7,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 177/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी-आसिफ खान पिता फिरोज खान उम्र 24 साल निवासी तालाबपार रजबंधा मैदान मौदहापारा रायपुर।