दुर्ग के मधुबन ट्रेडर्स और कौशिक एग्रीकल्चर में कृषि विभाग ने मारा छापा

कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

दुर्ग के मधुबन ट्रेडर्स और कौशिक एग्रीकल्चर में कृषि विभाग ने मारा छापा

 दुर्ग। खरीफ वर्ष 2023 में जिले के कृषकों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर से उड़नदस्ता के रूप में सहायक संचालक कृषि डॉ. सुमित सोरी एवं श्री विकास साहू सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि तथा विकासखण्ड निरीक्षक नवीन खोब्रागड़े विकासखण्ड दुर्ग एवं दल द्वारा विकासखण्ड दुर्ग के मधुबन ट्रेडर्स नगपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि एल.एम. भगत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के अनुज्ञप्ति पत्र, समस्त दस्तावेज-स्कंध पंजी, बिल बुक, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया। संबंधित विक्रेता के अनुज्ञप्ति में 24ः24ः0 कंपनी स्मार्टकेम एवं जैव उत्प्रेरक बायोस्टेट, इफको आदि का स्त्रोत नहीं होने के कारण उर्वरक (नियंत्रक) आदेश 1985 के खण्ड 8 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओं नोटिस के साथ विक्रय प्रतिबंध किया गया है। निरीक्षण के दौरान उर्वरक के 05 नमूना भी लिये गए साथ ही कौशिक एग्रीकल्चर नगपुरा का निरीक्षण फलस्वरूप सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उत्प्रेरक का स्त्रोत नहीं पाये जाने पर कारण बताआंे नोटिस व विक्रय प्रतिबंध लगाया गया। वहीं प्रतिष्ठानों में स्कंध पंजी अपूर्ण एवं बिल बुक निर्धारित प्रारूप में नहीं होेने तथा उर्वरक का भण्डारण सही तरीके से नहीं किये जाने के फलस्वरूप संबंधित विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधितों का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण दल ने उर्वरक/कीटनाशक औषधि विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर ही अच्छी गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री बेचने हेतु निर्देश दिये गये हैं।