पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर। ईओडब्लू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के केस में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को पति-पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने कहा कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने ईओडब्लू को ई-मेल कर पूछा था कि वे बयान के लिए आना चाहते हैं। ईओडब्ल्यू ने 6 मार्च को उन्हें बुलाया था। वे सुबह दफ्तर पहुंच गए और रात तक वहां रहे। उनसे 300 पन्नों में सवाल किए गए। उन्होंने सभी के उत्तर दिए। अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दी है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट से आए सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 6 मार्च से जांच शुरू हुई है। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एडीजे संतोष तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू ने अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इसे अमन सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट के इस फैसले को याचिकाकर्ता उचित शर्मा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक पति-पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर अंतरिम राहत भी दी है। अमन सिंह 6 मार्च को बयान देने के लिए ईओडब्ल्यू के मुख्यालय पहुंचे थे।