भिलाई में डॉक्टरों की लापरवाही से 10 माह के बालक की मृत्यु, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त
भिलाई। दिनांक 31.10.2022 को सिद्धिविनायक अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से 10 माह के बालक की मृत्यु के मामले में भिलाई 03 में स्थित निजी अस्पताल का लायसेंस निरस्त करने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी डिकेश कुमार वर्मा पिता महेश कुमार वर्मा निवासी सागर पारा देवबलौदा के पुत्र शिवांश वर्मा उम्र 10 माह को सर्दी जुकाम होने से दिनांक 27.10.2022 को ईलाज हेतु सिद्धिविनायक बच्चों का अस्पताल सिरसागेट चौक भिलाई 03 में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टर एस. आर. प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने से आईसीयू में भर्ती कर ईलाज किया जा रहा था। दिनांक 31.10.2022 को बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ने से अस्पताल में ईलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना पुरानी भिलाई में मर्ग क्रमांक 106/2022 धारा 174 द.प्र.सं. कायम कर शव का पंचानामा कार्यवाही पश्चात पी. एम. कराया गया। उक्त घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समिति गठन कर घटना के संबंध में जांच किया गया। जांच पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. संमीत राज प्रसाद, शिशुरोग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. दुर्गा सोनी, डॉ. हरिराम यदु, डॉ. गिरीश साहू, एवं नर्सिंग स्टाफ श्रीमती आरती साहू, कुमारी निर्मला यादव के द्वारा बच्चे के ईलाज में लापरवाही बरतने पर दोषी होना पाया गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात उपरोक्त सात आरोपीगणों के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में दिनांक 16.11.2022 को अपराध क्रमांक 523/2022 धारा 304ए भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।