प्रतीक अग्रवाल ने शासन को लगाया करोड़ों रुपए का चूना, परमिशन 90 डिसमिल का और कई एकड़ में कर दी अवैध प्लॉटिंग
नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू और पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा ने किया खुलासा
भिलाई। प्रतीक अग्रवाल ने अवैध प्लाटिंग कर शासन को करोड़ों का चूना लगाया है। इसकी शिकायत कलेक्टर दुर्ग और नगर निगम भिलाई के आयुक्त से की गई है। 31 मई शुक्रवार को नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू और पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा ने इसका खुलासा प्रेस कांफ्रेंस में किया।
उन्होंने मीडिया से कहा कि दुर्ग जिले में प्रतीक अग्रवाल पिता सुरेश कुमार के श्री श्याम कंन्स्ट्रक्शन, मेसर्स श्याम इंफ्रा और श्री श्याम बिल्डकॉन नाम से तीन अलग अलग फर्म हैं। जिनके पार्टनर प्रतीक अग्रवाल पिता सुरेश कुमाह हैं। प्रतीक अग्रवाल ने इन फॉर्मों के नाम पर जुनवानी क्षेत्र में कई एकड़ जमीन खरीदी है। इसके बाद इन्होंने मात्र 90 डिसमील भूमि का विकास अनुज्ञा लिया और उसकी आड़ में लगभग 4 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग कर डाली है।
प्रतीक अग्रवाल ने इस तरह की धोखाधड़ी करके न सिर्फ निगम प्रशासन और शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, बल्कि गरीबों का हक भी मारा है। यदि प्रतीक अग्रवाल ने लगभग 4 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग का परमीशन लिया होता तो उन्हें रेरा का लाइसेंस लेना पड़ता और रेरा के नियम के मुताबिक उन्हें उस कालोनी में रोड नाली पानी की सुविधा देने के साथ ही गरीब वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी अलग से जमीन छोड़नी पड़ती। उन्होंने ऐसा न करके एक एकड़ से कम यानि 90 डिसमिल जमीन में प्लाटिंग का विकास अनुज्ञा लेकर रेरा से अपने आपको बचाया और उसकी जगह लगभग चार एकड़ जमीन में प्लाटिंग कर डाली है।
जमीन के इस गोरख धंधे को लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और नगर पालिक निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा ने दुर्ग कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी और नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव से मांग की है कि उक्त तीनो फर्म के पार्टनर प्रतीक अग्रवाल पर फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह करके अवैध प्लाटिंग बेचने के आरोप कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उक्त जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
- इस तरह किया फर्जीवाड़ा
- 1. इन्होंने तीन फॉर्म के नाम पर जुनवानी में लगभग 4 एकड़ जमीन रायल ग्रीन के अंदर खरीदी। जिसमें श्री श्याम कन्स्ट्रक्शन के नाम पर 2 नवंबर 2021 को लगभग 90 डिसमिल जमीन का विकास अनुज्ञा लिया। इसके बाद शेष जमीन जो उस जमीन से लगी हुई है। उसे 90 डिसमिल जमीन अनुज्ञा की आड़ में प्लाट काटकर बेचा जा रहा है। इस तरह जो अतरिक्त जमीन है वो अवैध प्लॉटिंग की श्रेणी में आता है। इस जमीन को प्रतीक अग्रवाल और उनके लोगों ने आम जनता को गुमराह करके उनकी गाढ़ी कमाई को गलत जमीन में लगवाया है। यह सारा खेल निगम के तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से किया गया है।
- 2. चौहान ग्रीन वेली के फेस 2 के अंदर खसरा नंबर 34 और 39 में लगभग 2 एकड़ जमीन खरीदी। बिना परमिशन के ही वहां अवैध प्लांटिंग करके कई प्लाट बेच दिए गए और कई प्लाटों की ब्रिकी अभी की जा रही है।
- 3. जुनवानी में महर्षि विद्या मंदिर के पीछे लगभग 2 एकड़ जमीन में अवैध प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। साथ वहां मौजूद आस पास स्थित लोगों की जमीन पर भी कब्जा करके बेचा जा रहा है।
- 4. ग्राम खपरी में खसरा नंबर 231 की जमीन को तहसीलदार के द्वारा बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए रजिस्टार को रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा था। इस पर पूर्व सरकार के पहुंच वाले लोगों ने बैन को हटवा दिया और फिर इस जमीन की रजिस्ट्री प्रतीक अग्रवाल ने अपने फर्म के नाम पर करवाकर उसमें अवैध प्लाटिंग करके लोगों को बेच रहा है।
- 5. ग्राम कातुल बोर्ड में अपने फर्म के नाम पर फिर से जमीन का बड़ा रकबा खरीदा। इसके बाद उसमें अवैध प्लाटिंग करके निगम से बिना विकास अनुज्ञा के बेच रहा है।