धारदार हथियार गले में टीकाकर जान से मारने की धमकी, वैशाली नगर पुलिस ने भेजा जेल

इंदिरा चौक रामनगर का मामला

धारदार हथियार गले में टीकाकर जान से मारने की धमकी, वैशाली नगर पुलिस ने भेजा जेल

भिलाई। धारदार हथियार गले में टीकाकर जान से मारने की धमकी देने वाले दो युवकों को थाना वैशाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने बताया कि प्रार्थी हेमन सेन पिता श्रीराम सेन उम्र 26 वर्ष निवासी संजय नगर सुपेला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.05.2024 को लगभग शाम 5 बजे दुकान पर गुलशन श्रीवास और प्रार्थी दोनो काम कर रहे थे। तभी कृष्णचंद निषाद और उसका बडा भाई चंद्रकात निषाद इंदिरा चौक रामनगर दुकान बारबर जोन (नाई की दुकान) के पास आकर गाली गलौच कर रहे थे। जिसे सुनकर प्रार्थी और उसका साथी गुलशन श्रीवास बाहर आये और गाली देने से मना किये तो कृष्णचंद निषाद प्रार्थी का कालर पकड़कर मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। अपने साथ लाये धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियार से प्रार्थी के गर्दन पर टिकाकर जान मारने की धमकी देकर डराने लगा। उसका बडा भाई चंद्रकांत निषाद प्रार्थी के दूसरे साथी गुलशन श्रीवास के साथ गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्के मारपीट कर उसके गर्दन पर भी धारदार लोहे का ढाब (नारियल काटने वाला) हथियार को टिकाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपक्र0-102/2024 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देशन में निरीक्षक ममता अली शर्मा द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर उनि० घनश्याम सिंह नेताम हमराह स्टाफ के आरोपी की पतासाजी करते हुये उनके सकुनत पर दबिश दी गयी जो अपने सकुनत पर उपस्थित मिले जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को अपराध घटित करना बताया गया। घटना में प्रयुक्त 02 नग लोहे का धारदार बण्डा (दाब) को बरामद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगणों का कृत्य धारा सदर का अपराध कारित करना पाये जाने से आरोपीगणों को दिनांक 12.05.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देते हुये ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता अली शर्मा, उनि० घनश्याम सिंह नेताम आरक्षक 1585 भागवत साहू, आरक्षक 1566 आवेश सिद्धिकी, आरक्षक 362 नितेश पाण्डेय, आरक्षक 1708 रजनीकांत साव, आरक्षक 550 सुरेश यादव की सराहनीय भूमिका रही।