मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, आज ही करना होगा सरेंडर और जाना होगा वापस जेल
नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर चल रहे सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सत्येंद्र जैन को आज यानी सोमवार को ही सरेंडर करना होगा. अब सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा और वापस जेल जाना होगा.
दरअसल, साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. इसके बाद 26 मई 2023 में सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी. तब से वह इलाज करा रहे हैं और जेल से बाहर हैं. आप नेता जैन के खिलाफ CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी. इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिये की गई, जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं.
दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर थे. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया और सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा. अब सत्येंद्र जैन की होली हवालात में ही मनेगी. बता दें कि सत्येंद्र जैन पिछले साल मई महीने से ही स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे.