ट्रेजरी से तहखाने में लाई गईं 8 खंडित मूर्तियां,मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी

ट्रेजरी से तहखाने में लाई गईं 8 खंडित मूर्तियां,मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

वाराणसी. वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर है. ट्रेजरी से तहखाने में 8 खंडित मूर्तियां वापस लाई गई हैं. ASI सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थीं. शिव, हनुमान, लक्ष्मी और गणेश जी मूर्तियां सर्वे के दौरान मिली थीं. दस में से आठ मूर्तियां ट्रेजरी से वापस तहखाने पहुंचाई गईं हैं. डीएम की कस्टडी में साक्ष्य के लिए मूर्तियां रखी गई थीं. 

ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है. फैसला आने के बाद विश्वनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ज्ञानवापी गेट नंबर चार पर कमांडो दस्ता के साथ पीपीएफ फोर्स की तैनाती है. संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के अतरिक्त जवान तैनात किए गए हैं. फैसले के बाद हिंदू पक्ष खासा उत्साह में है.

मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी.