भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी को नकली नोट खपाने के मामले में चार साल की सजा
झारखंड। चाईबासा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की पत्नी मलाया हेम्ब्रम को नकली नोट चलाने का दोषी ठहराते हुए पश्चिम सिंघभूम जिले की एक अदालत ने उसे चार साल की सजा सुनायी। साथ ही अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चाईबासा के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने बुधवार को हेम्ब्रम को जेल भेज दिया। पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम के खिलाफ 11 सितंबर 2020 को मतकमहातु गांव निवासी जयन्ती हेम्ब्रम ने मुफ्फसिल थाने में दो हजार का नकली नोट चलाने का मामला दर्ज कराया था।
प्राथमिकी में कहा गया था कि मलाया हेम्ब्रम ने जयन्ती की दुकान से 1600 रुपये का सामान खरीदा और उसे दो हजार का नोट दिया। जयन्ती जब इस नोट को बैंक के एटीएम में जमा कराने गई तो एटीएम ने नोट को स्वीकार नहीं किया। शिकायत के अनुसार, जयन्ती ने वापस जाकर वह नोट गांव के लोगों को दिखाया तो पता चला कि नोट जाली है। बाद में जब जयन्ती ने नकली नोट देने को लेकर मलाया से शिकायत की तो मलाया ने चाकू से हमला कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि घटना के दौरान वहां से गुजर रहे पुलिस के गश्ती दल ने मौके पर ही जाली नोट के साथ मलाया को पकड़ लिया। पुलिस की जांच में मलाया ने बताया था कि वह दो हजार का नकली नोट दिल्ली से 500 रुपये में लाकर यहां चलाती है।