विधायक लक्ष्मी ध्रुव को धोखाधड़ी के मामले में नही मिली अग्रिम जमानत

विधायक लक्ष्मी ध्रुव को धोखाधड़ी के मामले में नही मिली अग्रिम जमानत

दुर्ग. जिला न्यायालय दुर्ग में आज कांग्रेस पार्टी से नगरी सिहावा विधायक को धोखाधड़ी के मामले में आज अग्रिम जमानत देने से साफ इनकर कर दिया गया है न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अग्रिम आवेदन को निरस्त कर दिया है।

अनावेदक क्रं0-1/परिवादी श्रीमती पूर्णिमा ठाकुर की ओर से बी0पी0 सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए.

आवेदिका/ आरोपी डॉ० श्रीमती लक्ष्मी धुर्वा की ओर से श्री राजकुमार तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

विधायक लक्ष्मी ध्रुव को धोखाधड़ी के मामले में नही मिली अग्रिम जमानत, गंभीर मामला मानते हुए आदेश ने अग्रिम जमानत देने से साफ साफ इंकार कर दिया.