गाय काटकर मांस खाने के मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार

रनहत चौकी क्षेत्र के चंदौरा गांव का मामला, जंगल में छोड़ी गई गाय का चार पैर कटा शव मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

गाय काटकर मांस खाने के मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। रनहत चौकी क्षेत्र के ग्राम चंदौरा में गाय की हत्या कर मांस खाने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने गाय को मारकर उसका मांस खाने की बात स्वीकार की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर 2026 को ग्राम चंदौरा निवासी सुदन हड़डे उम्र 55 वर्ष ने रनहत चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी लाल रंग की एक गाय चरने के दौरान जंगल में कहीं छूट गई थी। आसपास तलाश करने के बावजूद गाय का पता नहीं चला।

इसके बाद 24 सितंबर 2026 को गाय के चार कटे हुए पैर धर्मजीत अगरिया के घर के पास शौचालय के लिए बनाए गए सोख्ता में मिले। घटना की जानकारी गांव में फैलने के बाद पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि गांव के ही कुछ लोगों ने गाय को मारकर उसका मांस खाने की बात बताई।

पूछताछ के बाद 9 आरोपी गिरफ्तार

मामले की सूचना मिलने के बाद रनहत पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने संदेह के आधार पर चंदौरा गांव के राजेश कुड़हरिया, प्रदीप चरगट, अमर साय, रविशंकर, धर्मजीत अगरिया, नधु, कोमला, फूलबसिया और रेशमा उर्फ फूली को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सभी आरोपियों ने गाय को मारकर उसका मांस खाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

मामले में अपराध क्रमांक 58/2026, धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4, 6 और 10 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की विवेचना कर रही है।