नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी जवान को 10 साल की सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी जवान को 10 साल की सजा

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी जवान को 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने जवान पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल पूरा मामला बीजापुर जिले के कुटरू थाना के अंतर्गत एक बालिका आश्रम का है। जहाँ आश्रम अधिक्षिका ने 25 मार्च 2019 को कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि, आश्रम में पढ़ने वाली पीड़िता और अधेड़ उम्र का आरोपी आपत्तिजनक स्थिति में देखे गये थे। जिसके बाद पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि, शादी का प्रलोभन देकर वह लगातार दैहिक शोषण कर रहा था। जिस पर कुटरू थाने में धारा 363, 366, 375 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। इसी प्रकरण की दंतेवाड़ा कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने 11 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी की सजा सुना दी।

जज ने सजा सुनाते हुए इस मामले में कठोर टिप्पणी की है। जज ने कहा कि, घटना के समय पीड़िता महज 16 साल की नाबालिक थी। वहीं आरोपी 39 वर्ष का अधेड़ उम्र का पुलिस जवान था। अपने से आधे उम्र की नाबालिग का यौन शोषण करना आरोपी की आपराधिक मानसिकता और मनोदशा को दर्शाता है। अगर मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग होगा तो समाज में संतुलन बिगड़ जायेगा, जिससे कानून के प्रति लोगों की आस्था में भी कमी आ सकती है। इसलिए आरोपी को कठोर सजा देनी चाहिये, ताकि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।