डीजे वाले बाबू का बज गया बाजा, दुर्ग जिले में सुपेला पुलिस की पहली कार्रवाई

डीजे वाले बाबू का बज गया बाजा, दुर्ग जिले में सुपेला पुलिस की पहली कार्रवाई

भिलाई। सुपेला थाना पुलिस द्वारा दुर्ग जिले में डीजे वाले बाबू पर पहली कार्रवाई की गई है। जिस दिन पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों को नियमों के पालन करने का निर्देश दिए थे, उसके अलगे ही दिन इस डीजे संचालक ने देर रात तक बाजा बजाता रहा। आरोपी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 28 सितंबर की रात्रि 11.30 बजे सूचना मिली की गदा चौक के पास तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। मौके पर सुपेला पुलिस पहुंची और गदा चौक सुपेला में राजकुमार जंघेल पिता अमरदास जंघेल उम्र 36 साल निवासी भेदरा थाना मोहगांव जिला- खैरागढ़ पर कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया गया।
ज्ञात हो कि पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर-6 भिलाई में विगत 27 सितंबर को पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा द्वारा डीजे संचालकों की बैठक ली गई थी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण कानून व एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन करने सख्त निर्देश दिए गए थे। नियमों की अवहेलना करने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। नियमों को डीजे संचालकों को पढ़ के साइन करवाया गया था। 
27 सितंबर को दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई के सभागार में पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव द्वारा डीजे संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में एसडीएम की उपस्थिति में  उप पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा द्वारा डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।