तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं
इस्लामाबाद/एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस बीत आईजी इस्लामाबाद ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बना दी है। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे या फिर उन्हें ऊपरी अदालत से पहले ही जमानत मिल जाएगी। तीन साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं।
इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधामंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन ($ 635,000) से अधिक थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।