नवविवाहिता ने ससुराल में लगाई थी फांसी, पीएम रिपोर्ट आने के बाद पति के खिलाफ अपराध दर्ज
भिलाई। 7 मई को एक नवविवाहिता द्वारा ससुराल में फांसी लगाए जाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके पति के खिलाफ धारा 304 बी के तहत मामला दर्ज कर स्मृति नगर पुलिस ने विवेचना में लिया है।
भिलाई नगर सीएसपी आईपीएस निखिल राखेचा से मिली जानकारी के अनुसार चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला के मर्ग क्रमांक 0/2023 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता की मृतिका झलक बेमकार पति देवेंद्र बंसोड़ उर्फ रिंकू उम्र 21 साल निवासी अयप्पा नगर कोहका के शव का पंचनामा कार्यवाही तथा शव के पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। संपूर्ण जांच में आरोपी देवेंद्र बंसोड़ उर्फ रिंकू पिता झाम सिंह उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध प्रथम दृष्टया का अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 0/2023 धारा 304(बी) आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ज्ञात हो कि रविवार को झलक ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस वर्ष फरवरी माह में झलक की शादी देवेंद्र के साथ हुई थी।
क्या है धारा 304 (B )
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है या यह पता चला है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या पति के किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के संपर्क में थी।