हाईकोर्ट के निर्देश पर भिलाई नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, सस्ता मार्केट के मूल आबंटितों को दिलाया कब्जा

हाईकोर्ट के निर्देश पर भिलाई नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, सस्ता मार्केट के मूल आबंटितों को दिलाया कब्जा

भिलाईनगर। निगम भिलाई ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर सस्ता मार्केट पावर हाउस में अवैध कब्जाधारियो को बेदखल कर पाॅच आबंटितो को कब्जा दिलवाया। पावर हाउस में सुभाष सब्जी मार्केट के प्रारंभ में लगने वाले सस्ता मार्केट में 5 आबंटितो को जिनके आबंटित दुकान के स्थान पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था।

जिस पर मान. न्यायालय ने आबंटितो को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया था। जिसके परिपालन में सोमवार को जोन-3 का राजस्व अमला, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अवैध कब्जाधारियो को बेदखल कर आबंटित गुलाबचंद, सुरेश, रमेश, विष्णु, अनिल को कब्जा दिलाया गया।

उक्त आबंटितो द्वारा निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव से मिलकर कब्जा दिलाने का गुहार लगाये थे। कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा,  तहसीलदार गुरूदत्त पंचभाई, सहायक राजस्व अधिकारी बाल कृष्ण नायडू, सी.एस.पी. छावनी आशीष बंछोर, छावनी थाना टी.आई. सोनम ग्वाला, कुम्हारी टी.आई. संजय मिश्रा, जामुल टी.आई. कोसले, निगम का तोड़फोड़ दस्ता, जोन-3 का राजस्व अमला सहित पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे।