आगजनी, IEED विस्फोट एवं हत्या की घटना में शामिल नक्सल सहयोगी गिरफ्तार
नारायणपुर। पुलिस ने आगजनी, आई.ई.डी. विस्फोट एवं हत्या की घटना में शामिल नक्सल सहयोगी गुड्डु सलाम उर्फ रैनू पिता लखमा राम उम्र 39 वर्ष निवासी गाड़ावाही थाना कोहकामेटा, जिला नारायणपुरको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पूर्व में आगजनी, आई.ई.डी. विस्फोट और हत्या की घटना में शामिल एक नक्सल सहयोगी पर कार्यवाही करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि नक्सल विरोधी अभियान अन्तर्गत जिला पुलिस बल के द्वारा एक संदेही को सोनपुर क्षेत्र में पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया और अपने आप को नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया गया। जिससे पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16.03.2023 को माओवादियों के साथ मिलकर ग्राम मुरहापदर में मोबाईल टॉवर में आगजनी एवं कुंदला-सोनपुर मार्ग में पेड़ काटकर मार्ग अवरूद्ध की घटना तथा मार्च 2022 में ढोढरीबेड़ा नाला के पास सुरक्षा बल पर आई.ई.डी. विस्फोट कर फायरिंग की घटना जिसमें आईटीबीपी के 01 सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गये थे उक्त दोनों घटनाओं में शामिल रहना स्वीकार किया गया है। उक्त दोनो घटनाओं पर थाना सोनपुर में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्व किया गया था। आरोपी के कब्जे से नक्सल बैनर एवं पर्चा बरामद हुआ है, उक्त दोनों मामलों में आरोपी गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।
♦️ *आपराधिक प्रकरण (थाना सोनपुर)*
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*(1)- विवरण-*
दिनांक 16.03.2023 ग्राम मुरहापदर में मोबाईल टॉवर में माओवादियों के साथ मिलकर आगजनी एवं पेड़ काटकर मार्ग अवरूद्ध करने की घटना में शामिल रहना।
*अपराध क्रमांक-* 01/2023 धारा 147, 148, 149, 435, 341 भादवि, 16, 20, 38(2) 39(2)यू.ए.पी.ए.
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♦️ *(2)- विवरण-* 14.03.2022 में माओवादियों के साथ मिलकर ढोढरीबेड़ा नाला के पास सुरक्षा बल पर आई.ई.डी. विस्फोट एवं फायरिंग की घटना जिसमें आईटीबीपी के 01 सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गये थे उक्त घटना में शामिल रहना।
*अपराध क्रमांक*- 03/2022 , धारा - 147 149, 149, 307, 302, भादवि, 25, 27, आर्म्स एक्ट, 03, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 10, 13,20, 23, 38 39 यू.ए.पी.ए.