अब घर बैठे लगवा सकेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, पढ़ें पूरी खबर नहीं तो 5-10 हजार रुपए जुर्माने के लिए रहे तैयार
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। 1 अप्रैल, 2019 या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना ज़रूरी है. यह नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक है। अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए इधर उधर भटकने की कतई जरूरत नहीं है। घर बैठे कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए दो अधिकृत वेंडरों के कर्मचारियों को सुविधा के अनुसार अपने घर बुला सकते हैं।नंबर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और मेसर्स रास्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत वेंडर नियुक्त किया है। बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन पाए जाने पर पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट www.cgtransport.gov.in पर लॉग इन करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए, डिजिटल मोड का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हर इंस्टालेशन के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। घर पहुंच सेवा के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ वाहन मालिक का मोबाइल नंबर वाहन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। अगर नंबर दर्ज नहीं है तो पहले नंबर दर्ज कराना होगा। पोर्टल में नंबर होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ी का चेसिस नंबर भी डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा।
नंबर प्लेट का खर्च
- दोपहिया 365 रुपये
- तीनपहिया 427 रुपये
- चारपहिया 656 रुपये
- भारी वाहनों के लिए 705 रुपये
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