फ्लाइट में महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने वाला शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार
नई दिल्ली (एजेंसी)। एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान महिला यात्री के ऊपर कथित तौर पर पेशाब करने मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए उसे दिल्ली लाया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
जानकारी के अनुसार, अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में सफर के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को एयरपोर्ट पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। वह बीते 48 घंटे से पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। पुलिस उसे बेंगलुरु की एक अदालत में पेश करने के बाद दिल्ली ला रही है, जहां उससे पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जाएगी। एयरपोर्ट डीसीपी रवि कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
एयर इंडिया ने एक महीने तक मामले को दबाए रखा था
बता दें कि, यह घटना बीते 26 नवंबर को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे विमान में घटित हुई थी। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने एयर इंडिया को दिए गए बयान में कहा था कि पास की सीट पर बैठे एक युवक ने नशे की हालत में उनके ऊपर पेशाब कर दिया था। उन्होंने विमान कंपनी पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। लगभग 1 महीने तक एयर इंडिया द्वारा इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। हाल ही में पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया जिसके बाद महिला द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
नौकरी गई, कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता
इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस टीम जब मुंबई छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि शंकर मिश्रा बेंगलुरु में है। वह एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता है। उसने अपना मोबाइल भी स्विच आॅफ कर लिया था। इसके बाद पुलिस की टीम उसकी कंपनी पहुंची जहां पूरी घटना के बारे में जानकारी मिलने पर कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने फिलहाल बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे आगे की जांच में शामिल करने के लिए दिल्ली लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा), 510 (नशे में व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार), 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत) और 354 (छेड़छाड़) और विमान अधिनियम के 23 के तहत मामला दर्ज किया था। एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को इस घटना के बारे में दिल्ली पुलिस को सूचित किया था।