मारपीट कर प्राइवेट पार्ट में पहुंचाया चोट, जुर्म दर्ज

मारपीट कर प्राइवेट पार्ट में पहुंचाया चोट, जुर्म दर्ज

दुर्ग। मारपीट कर प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 294, 323, 34, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। 
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी किशोर यादव उम्र 45 साल पिता मुल्लैया यादव निवासी ग्राम जेवरा ने शिकायत दर्ज कराया है कि वे सीता रिफाइनरी कंपनी मे अरसमरा (करंजा भिलाई) प्लांट इंचार्ज का काम करता है। आज दिनांक 03.07.2022 के सुबह करीबन 11 बजे प्लांट में स्टीम लाईन में पाईप लगाने का काम प्लांट कर्मचारी धरमपाल परमार द्वारा किया जा रहा था। जो सही जगह पर नहीं होने से मेरे द्वारा मना करने से धरमपाल परमार वाद विवाद कर गाली गुप्तार करने लगा। फिर मैं प्लांट से निकलकर अपने काम से ग्राम खपरी गया। वहां से करीबन शाम 4 बजे जेवरा वापस हो रहा था कि खपरी तलाब के पास धरमपाल परमार, लक्की, विकाश ठाकुर, भिखम साहू, मिले और सीता रिफाइनरी कंपनी मे हुए वाद विवाद को लेकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर एक राय होकर हाथ मुक्का लात से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करने  से मेरे चेहरे पैर और प्राईवेट पार्ट में चोंट लगा है तथा मारपीट झुमा झटकी मे पहने हुए चैन, अंगुठी कही गुम गया। आसपास लोगों की भीड़ जमने पर चारों वहां से भाग गए। चोट लगने के कारण उन्हें एस.आर. अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा।
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