कुत्ते को घसिट कर मारने वाले युवाओं पर एफआईआर
भिलाई। कुत्ते को बाइक से घसिट कर मारने वाले दो अज्ञात युवकों के खिलाफ भिलाईनगर पुलिस ने धारा 429 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी श्रीमती जयती गुप्ता 53 साल पति अरविंद गुप्ता ने बताया कि वे पिपल फॉर एनिमल्स संस्था में सेके्रटरी के पद पर पदस्थ है। पशुओं के अधिकार के लिये संस्था विगत पांच वर्ष से कार्यरत है। जिसका कार्यालय सेक्टर 03 भिलाई मे है। दिनांक 03.07.2022 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियों शेयर हुआ जिसमें रुआबांधा भिलाई में दो युवक अपनी मोटर सायकल क्र. सीजी. 07 बी. डब्लु 0475 में एक आवारा कुत्ते को घसीटते हुये ले जा रहा था। जिसकी वजह से उस कुत्ते की मृत्यु हो गयी है। घटना की जानकारी मेरे संस्था के अन्य सदस्यों को होने पर मेरे संस्था के सदस्य बिदिशा बिस्वास, धारिणी जोशी, आदित्य नाग, निखिल जार्ज, धर्मवीर चन्द्राकर द्वारा भिलाई नगर पुलिस में श्किाायत की गई।
आवेदिका के शिकायत पत्र पर अपराध धारा सदर 429 भादवि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पीसीए एक्ट 1960 , सेक्शन 429 भादवि के तहत यह कार्य गैर कानुनी है।