पूरे देश में लगा है प्रतिबंध, इधर दुर्ग जिले की गणेश पंडालों में सजावट के लिए थर्मोकाल का धड़ल्ले हो रहा उपयोग

पूरे देश में लगा है प्रतिबंध, इधर दुर्ग जिले की गणेश पंडालों में सजावट के लिए थर्मोकाल का धड़ल्ले हो रहा उपयोग

भिलाई। दुर्ग जिले की गणेश पंडालों को सजाने में थर्मोकोल का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। जबकि इसे पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ-साथ थर्मोकोल को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। 
19 सितंबर से गणेश चतुर्थी पर्व प्रारंभ हो रहा है। जिले में कई बड़े-बड़े पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। पंडालों को आकर्षक रूप देने कारिगरों द्वारा थर्मोकोल का  धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है जिसे केन्द्र सरकार ने पूरे देश में प्रतिबंध कर रखा है। पंडालों का निर्माण कार्य कई दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। जिला तथा नगर निगम प्रशासन को पंडालों की सजावट के लिए थर्मोकोल का उपयोग न हो  इस दिशा में कार्य करना था। दुर्ग-भिलाई के पंडालों का निरीक्षण कर संस्था प्रमुखों से चर्चा की जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर के सभी पंडाल लगभग पूर्णता: की ओर है। अब देखना यह है कि नगर निगम तथा जिला प्रशासन ऐसे आयोजन प्रमुखों व समिति पर क्या कार्रवाई करती है? वैसे भी प्रतिबंध के बाद भी दुर्ग जिले में व्यापारियों द्वारा खुलेआम थर्मोकाल का बिक्री किया जा रहा है।

एक लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का है प्रावधान
केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में थर्माकोल से बने और एकल उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉलीस्टाइनिन के अलावा प्लेट, कप और स्ट्रॉ जैसी एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। थर्मोकोल एक सिंथेटिक पॉलिमर है जिसका उपयोग अक्सर सुरक्षात्मक पैकेजिंग, थर्मल इन्सुलेशन और विभिन्न वस्तुओं को सजाने में किया जाता है। हालांकि, यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसलिए पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकाल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या पांच वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

निगम कमिश्नर ने दिए हैं निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश
इस संबंध में नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरब दुबे ने बताया कि नगर निगम भिलाई के कमिश्नर रोहित व्यास ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल के उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।