दुर्ग जिले में संचालित रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल और मैत्री डेंटल हॉस्पिटल अवैध घोषित
भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई स्थित कुरुद कोहका रोड पर संचालित रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल और दुर्ग अंजोरा के मैत्री डेंटल हॉस्पिटल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी ने अवैध करार दिया। इन अस्पतालों को तत्काल बंद करने आदेशित किया गया था लेकिन संस्थाओं के जिम्मेदार संचालक द्वारा निर्धारित अवधि गुजरने के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर जिला नोडल अधिकारी ने अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा है।
दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला के अनुसार रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च नाम से कुरुद रोड कोहका में डेंटल कॉलेज संचालित हो रहा है। यह कॉलेज संजय रुंगटा ग्रुप का कॉलेज है। कॉलेज में रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल एवं सिटी डेंटल क्लिनिक नेहरु नगर का संचालन किया जा रहा है। इस अस्पताल एवं क्लिनिक संचालन के लिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत आवश्यक लाइसेंस निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रबंधन उपलब्ध नहीं कराया सका। रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल के दस्तावेज अवलोकन में पता चला कि यह कॉलेज पिछले 10 वर्ष से अवैध रुप से संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अवैध तरीके से इंटर्नशिप भी कालेज दे रहा था।
मैत्री डेंटल कॉलेज में भी डॉ अनिल शुक्ला द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान पाया कि मैत्री डेंटल को संचालित करने के लिए प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ नर्सिंग ऑफ होम एक्ट अधिनियम 2010 व 2013 के तहत विगत 4 वर्ष से लाइसेंस नहीं लिया गया है। अग्निशमन सुरक्षा के लिए फायर एनओसी, 30 जून 2022 से एसएमएस प्रमाण पत्र एवं पावर ऑडिट सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं कर सका । खामियां पाए जाने पर जिला नोडल अधिकारी ने मैत्री डेंटल हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह कॉलेज नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस लिए ही कॉलेज का संचालन कई साल से कर रहा है। इतना ही नहीं इनके द्वारा यहां स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जा रही है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह डेंटल हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध संचालित हो रहा है। इसलिए इसे तत्काल बंद करने का नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। मैत्री डेंटल कॉलेज 1 नवंबर 2020 से बिना नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था।
डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानि फायर एनओसी भी नहीं ली हुई थी। डेंटल कॉलेज ने 30 जून 2022 के बाद से एसएमएस सर्टिफिकेट नहीं लिया है। संस्थान ने अपना पॉवर ऑडिट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था।कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर नोडल अधिकारी ने तीन दिन के भीतर उनसे पिछले 4 सालों की कुल मासिक ओपीडी संख्या, डेंटल चेयर की संख्या और साल 2021 से आज तक वर्ष वार इंटर्नशिप किए स्टूडेंट्स की संख्या की जानकारी मांगी है।