संविधान दिवस पर स्टॉल लगाकर भिलाई में खुलेआम बेची जा रही थी हिंदू विरोधी किताबें
बजरंगियों के धरना प्रदर्शन के बाद सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज
भिलाई। संविधान दिवस पर भिलाई में आयोजित एक मेले के स्टाल में हिंदू विरोधी किताबें बेची जा रही थी। इसकी जानकारी होते ही हिंदू संगठन सहित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग को लेकर सुपेला थाने का घेराव कर दिया। सुपेला पुलिस ने धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
जानकारी के अनुसार संविधान दिवस के अवसर पर रविवार को सुपेला के कोसा नगर स्थित मैदान में भीम मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में खुलेआम स्टार लगाकर हिंदू विरोधी किताबें बेची जा रही थी। इसकी जानकारी होने पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम के नेतृत्व में सुपेला थाना में प्रदर्शन और घेराव किया गया। बजरंगी थाने पर ही भड़क गए और प्रदर्शन और नारे बाजी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर सीसी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। तब कहीं जाकर बजरंगी कार्यकर्ता शांत हुए। लगभग 3 घंटे तक थाना परिसर में गहमा गहमी वातावरण बना रहा।
इस दौरान ईश्वर गुप्ता कुशल तिवारी, रितिक सोनी, अनिल बेहरा, प्रखंड अध्यक्ष सुपेला कौशल यादव करण सोनी शिव सोनी कैंप प्रखंड मंत्री दीपक कुलकर्णी, मनीष पिपरोल, तुषार देवांगन, चिरंजीव,अंकित, राजू, थानेशवर, शिदु, शुदाम, आशीष, गोविंद, श्रीजल, योगेश, सोनू, मंयक, मोनटू, आकाश, आलोक, सागर, दिपक, राकेश यादव तिलक, दिनेश, राजू आदि सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
क्या है धारा 29 A
धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है जिसमे जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।यह भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण कानूनों में से एक है।
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