एंकर रोहित रंजन को सीएस से अंतरिम राहत, हिरासत में लेने पर रोक

  एंकर रोहित रंजन को सीएस से अंतरिम राहत, हिरासत में लेने पर रोक

नई दिल्ली(एजेंसी)। राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता। 1 जुलाई को चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था और पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची थी। लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच लंबी जद्दोजहद चली और अंत में रायपुर पुलिस को वापस लौटना पड़ गया था।