भिलाई का एक और पार्षद बर्ख्यास्त, फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लड़ा था चुनाव

भिलाई का एक और पार्षद बर्ख्यास्त, फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लड़ा था चुनाव

भिलाई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में वार्ड 35 के पार्षद व निगम के उपसभापति इंजी. सलमान को सोमवार को संभायुक्त न्यायालय ने इंजीनियर सलमान को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया है। पार्षद इंजी. सलमान पर फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने काआरोप है और इस मामले में सुपेला थाने में एफआईआर भी दर्ज है। इस मामले में वे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। इस बीच संभायुक्त न्यायालय ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। बातावदेन कि तीन दिन के भीतर भिलाई निगम के दो पार्षदों को जाति प्रमाण पत्र के मामले में अपनी पार्षदी गवांनी पड़ी है।

बता दें दो दिन पहले वार्ड 24 के पार्षद नितेश यादव को भी जाति प्रमाण पत्र मामले में ही अपनी पार्षदी गवांनी पड़ी। उन्हों भी संभागायुक्त न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया। संभायुक्त न्यायालय में इंजी. सलमान का मामला भी पेंडिंग था जिस पर 6 मई को फैसला आना था। इंजी. सलमान के खिलाफ भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सुपेला पुलिस ने आरोप सही पाते हुए पार्षद के खिलाफ धारा धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया था।

इस मामले में पार्षद ने दुर्ग सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। अब तक पार्षद इंजी. सलमान जमानत पर बाहर हैं। 

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